Monday, November 2, 2026
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जनहित याचिका पर HC ने लगाई 3300 पेड़ों के कटान पर फिलहाल रोक

क्राइम पेट्रोल:  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर ऋषिकेश भानियावाला स्ट्रैच में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 3 हजार 300 पेड़ो के प्रस्तावित कटान को लेकर सुनवाई करते हुए पेडों के कटान पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार से सभी अनुमतियों की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से गूगल इमेज के माध्यम से यह बताने को कहा है कि सड़क कॉरिडोर के किस किस भाग से निकल रही है, वह न्यायालय में पेश करें।
मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मार्च की तिथि नियत की है।

गौर तलब है कि देहरादून निवासी रीनू पाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 हजार 3 सौ पेड़ो को काटने के लिए चिन्हित किया गया है जो कि एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य में आता है। पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था।

 

देखे वीडियो:

अभिजय नेगी, अधिवक्ता हाईकोर्ट

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देहरादून

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