Thursday, October 22, 2026
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वक्फ संशोधन अधिनियम सामाजिक न्याय की ओर बड़ा कदम: डॉ. बंसल

ब्यूरो:  भाजपा के राष्ट्रीय सह-कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम देश के गरीब मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और जरूरी कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों पर मनमानी और अवैध कब्जों को रोकने के लिए लाया गया है।

डॉ. बंसल ने बताया कि यह संशोधन विधेयक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से पारित हुआ है और 8 अप्रैल 2025 से देशभर में लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसे दल केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने साहसिक निर्णय लेकर देश की सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अब केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों। ग्राम समाज की जमीन, मंदिरों की भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की परंपरा अब खत्म हो गई है।

डॉ. बंसल ने यह भी कहा कि नया कानून वक्फ बोर्ड को कुछ गिने-चुने लोगों की पकड़ से बाहर निकालकर असल लाभार्थियों तक न्याय पहुंचाने का प्रयास है। यह कानून सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक सशक्त कदम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025 के पहले 100 दिनों में ही नीतियों के माध्यम से विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। भारत अब न झुकेगा, न रुकेगा — यही मोदी सरकार का संकल्प है।

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