Trump on H-1B Visa : राष्ट्रपति बनते ही Trump का बड़ा एलान,H1B वीजा पर भारतीयों के लिए खुशखबरी

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नई दिल्ली। Trump on H-1B Visa :  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर रुख साफ कर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार पर रोक लगाने और अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने सहित कई फैसले लिए। आशंका जताई जा रही थी कि H-1B वीजा को लेकर भी ट्रंप कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि, H-1B वीजा को लेकर ट्रंप की बात ने भारतीयों को राहत पहुंचाई है।

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ट्रंप ने H-1B वीजा का किया समर्थन (Trump on H-1B Visa)

मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से H-1B वीजा पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि काबिल लोग अमेरिका आएं। मैंने खुद भी इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है, ऐसे में मैं इसे रोकना नहीं चाहता हूं।

ट्रंप ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि सक्षम लोग हमारे देश में आएं। मैं सिर्फ इंजीनियरों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी स्तर के लोगों की बात कर रहा हूं।

मस्क ने भी की है H-1B वीजा की पैरवी

उन्होंने कहा कि ओरेकल के सीटीओ लैरी एलिसन को इंजीनियर की जरूरत है। नासा को भी इंजीनियर की जरूरत है। ऐसे में मैं काबिल लोगों का अमेरिका में स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले टेस्ला के सीईओ ने भी H-1B वीजा की वकालत की थी। हालांकि, ट्रंप के कई समर्थकों का मानना है कि विदेशों से आए लोगों की वजह से अमेरिका के नागरिकों को नौकरी नहीं मिल रही।

बता दें कि भारतीय पेशेवरों को इस एच-1बी वीजा से बहुत फायदा मिलता है और इसकी वजह से ही लाखों भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं। हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि H1-B वीजा नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं।

ये हैं तीन अहम बदलाव

निष्पक्ष लॉटरी प्रोसेस: सख्त उपायों से संगठनों की तरफ से एक से अधिक बड़े पैमाने पर आवेदन जमा करने पर रोक लगेगी, जिससे अधिक न्यायसंगत प्रणाली सुनिश्चित होगी।

एफ-1 वीजा वाले छात्रों को एच-1बी स्थिति में जाने पर कम चुनौतियों का अनुभव होगा।

जो छात्र अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और अमेरिका में काम करना चाहते हैं, उनके एफ-1 वीजा को एच-1बी वीजा में बदलने की प्रक्रिया को आसान किया गया है।

विशेष पेशे में भी बदलाव किए जाएंगे। इनके तहत पात्र पदों को भरने के लिए स्नातक डिग्री की जरूरी होगी, लेकिन कुछ मामलों में इसमें छूट भी दी जा सकती है और अगर उनकी योग्यता नौकरी से संबंधित है तो बिना विशेषज्ञ डिग्री भी उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।

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